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अंडमान निकोबार कृषि यंत्रीकरण एवं उपकरण सब्सिडी योजना 2026: पावर टिलर व ट्रैक्टर पर अनुदान कैसे पाएं

अंडमान निकोबार कृषि यंत्रीकरण एवं उपकरण सब्सिडी योजना - किसान अनुदान

अंडमान निकोबार कृषि यंत्रीकरण एवं उपकरण सब्सिडी योजना - आधुनिक कृषि सहायता

1. अंडमान एवं निकोबार कृषि यंत्रीकरण योजना का परिचय व उद्देश्य

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की विशेष उष्णकटिबंधीय जलवायु, सीमित कृषि योग्य भूमि और द्वीप समूह में कृषि श्रमिकों की भारी कमी को देखते हुए आधुनिक कृषि उपकरणों की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वीप के कृषकों को कठिन शारीरिक श्रम से मुक्ति दिलाने, खेती की लागत घटाने और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के कृषि निदेशालय (Directorate of Agriculture, Andaman & Nicobar Administration) द्वारा “कृषि यंत्रीकरण एवं उपकरण सब्सिडी योजना” (Subsidy on Purchase of Power Tiller / Tractor / Farm Machineries) का संचालन किया जा रहा है।

यह योजना केंद्र शासित प्रदेश के कृषि विकास कार्यक्रम (UT Agricultural Plan) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन / एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH/NHM) के तहत संयुक्त रूप से लागू की जाती है। इसके अंतर्गत द्वीप समूह के पंजीकृत किसानों को छोटे और मंझोले खेतों के अनुकूल आधुनिक पावर टिलर, मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, रीपर, सूक्ष्म सिंचाई (Micro-Irrigation) उपकरण तथा जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण पर भारी वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

2. मिलने वाली सब्सिडी और वित्तीय सहायता (Pattern of Subsidy & Assistance)

कृषि निदेशालय द्वारा अधिसूचित वित्तीय सहायता के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

3. लक्षित किसान एवं पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कृषक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

4. आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Documents Checklist)

ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित आधिकारिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

5. आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step Online Application)

कृषि विभाग की यह सेवा नागरिक सुविधा के लिए ANI e-Seva पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है:

  1. अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आधिकारिक पोर्टल eservices.andamannicobar.gov.in अथवा anieseva.andamannicobar.gov.in पर जाएं।
  2. अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करें (नए उपयोगकर्ता ‘Citizen Registration’ पूरा करें)।
  3. विभागों की सूची में Directorate of Agriculture का चयन करें।
  4. सेवाओं में “Subsidy on Purchase of Power Tiller / Tractor / Farm Machineries” लिंक पर क्लिक करें।
  5. आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, कृषि भूमि का रकबा (खसरा संख्या), ग्राम पंचायत और इच्छित उपकरण (जैसे 8.5 HP Power Tiller) का चयन करें।
  6. भूमि रिकॉर्ड (ROR), स्केच मैप, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अधिकृत कोटेशन की स्कैन प्रतियां अपलोड करें।
  7. आवेदन की जांच कर अंतिम रूप से सबमिट करें और उत्पन्न एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Slip) का प्रिंट ले लें।
  8. क्षेत्रीय कृषि प्रदर्शनकर्ता (Agriculture Demonstrator / ADO) द्वारा खेत का भौतिक निरीक्षण किए जाने के बाद स्वीकृति पत्र जारी होता है। उपकरण की खरीद व सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में क्रेडिट होती है।

6. आधिकारिक पोर्टल एवं संपर्क सूत्र (Official Portals & Contacts)

7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)

प्रश्न 1: अंडमान निकोबार में पावर टिलर पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर: अनुमोदित पावर टिलर की खरीद पर लागत का लगभग 40% से 50% (अधिकतम विभागीय सीमा के अधीन) तक सरकारी अनुदान मिलता है।

प्रश्न 2: क्या किराए पर खेती करने वाले किसान आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: योजना के नियमानुसार आवेदक के पास अपनी कृषि भूमि का वैध अधिकार अभिलेख (ROR) या वैधानिक पट्टा होना अनिवार्य है।

प्रश्न 3: क्या किसी भी स्थानीय दुकानदार से उपकरण खरीदा जा सकता है?
उत्तर: नहीं, सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए उपकरण कृषि विभाग द्वारा सूचीबद्ध व अधिकृत डीलर से और अनुमोदित परीक्षण प्रमाण पत्र (FMTTI Tested) वाला ही होना चाहिए।

प्रश्न 4: उपकरण खरीदने के कितने दिनों बाद सब्सिडी खाते में आती है?
उत्तर: उपकरण की डिलीवरी के उपरांत कृषि अधिकारी द्वारा बिल, इंजन नंबर व चेसिस नंबर के भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के पश्चात 30 से 45 कार्यदिवसों में डीबीटी द्वारा राशि अंतरित की जाती है।

प्रश्न 5: क्या सूक्ष्म सिंचाई और वाटर पंप पर भी अलग से सहायता मिलती है?
उत्तर: हां, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) और MIDH के तहत ड्रिप स्प्रिंकलर व वाटर पंप सेट पर भी पृथक रूप से 50% तक अनुदान का प्रावधान है।

8. महत्वपूर्ण सावधानियां व कृषक परामर्श (Important Precautions)

मशीनरी खरीदने से पूर्व कृषि निदेशालय या स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से यह सुनिश्चित कर लें कि चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य (Target/Quota) उपलब्ध है और आपके आवेदन को प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Approval) मिल चुकी है। पूर्व स्वीकृति के बिना सीधे बाजार से उपकरण खरीद लेने पर सब्सिडी जारी नहीं की जा सकती।

सत्यापन तिथि: अक्टूबर 2026 | आधिकारिक स्रोत: कृषि निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन (agri.andamannicobar.gov.in एवं eservices.andamannicobar.gov.in)।

अस्वीकरण (Disclaimer): जन सरकारी योजना (JanSarkariYojna.com) एक गैर-सरकारी, स्वतंत्र शैक्षिक एवं सूचनात्मक पोर्टल है। यह जानकारी द्वीप के किसान भाइयों के मार्गदर्शन हेतु आधिकारिक स्रोतों से संकलित की गई है। योजना के बजट, सब्सिडी प्रतिशत और नियमों में किसी भी आधिकारिक संशोधन हेतु कृषि निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से पुष्टि करें।

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