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अंडमान निकोबार मेनलैंड उच्च शिक्षा मेस बिल प्रतिपूर्ति योजना 2026: छात्रों को छात्रावास सहायता व ऑनलाइन फॉर्म

Published: October 14, 2026 • By Jan Sarkari Yojna Editorial Desk
अंडमान निकोबार मेनलैंड उच्च शिक्षा मेस बिल प्रतिपूर्ति योजना 2026: छात्रों को छात्रावास सहायता व ऑनलाइन फॉर्म

1. मेनलैंड उच्च शिक्षा मेस बिल प्रतिपूर्ति योजना का परिचय व महत्व

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दूरस्थ द्वीपीय परिवेश के कारण वहां तकनीकी, व्यावसायिक तथा उच्च स्तरीय विशेषज्ञता वाले सभी पाठ्यक्रम स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में द्वीप समूह के प्रतिभावान विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, कृषि, केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य व्यावसायिक डिग्रियों के लिए भारतीय मुख्य भूमि (Mainland India – चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु आदि) के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेना पड़ता है। मुख्य भूमि में पढ़ाई के दौरान छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education, A&N Administration) द्वारा “मेनलैंड उच्च शिक्षा मेस बिल प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता योजना” (Scholarship to Students Pursuing Higher Education in Mainland – Mess Bill Reimbursement) का संचालन किया जाता है।

यह योजना द्वीप के मध्यम और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए एक बड़ा संबल है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य भूमि के मान्यता प्राप्त सरकारी व संबद्ध छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के मासिक भोजन व्यय (Hostel Mess Bills) की प्रतिपूर्ति प्रशासन द्वारा सीधे की जाती है, ताकि कोई भी होनहार छात्र केवल आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे।

2. योजना के प्रमुख लाभ एवं वित्तीय सहायता का स्वरूप (Key Benefits)

शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता का स्वरूप इस प्रकार है:

  • हॉस्टल मेस बिलों की वास्तविक प्रतिपूर्ति: मुख्य भूमि के मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय छात्रावास में रहने वाले द्वीप के विद्यार्थियों के मासिक मेस बिलों (Food & Mess Expenses) की निर्धारित सरकारी दरों के अनुरूप प्रतिपूर्ति की जाती है।
  • डे-स्कॉलर सहायता (प्रयोज्य नियमों के तहत): यदि संबंधित संस्थान में छात्रावास सुविधा उपलब्ध न होने के कारण छात्र को बाहर रहना पड़ता है, तो निर्धारित शर्तों के तहत अधिकृत डे-स्कॉलर भत्ते का प्रावधान रहता है।
  • सीधे छात्र के खाते में भुगतान: सभी वित्तीय भुगतानों को पारदर्शी बनाने के लिए राशि सीधे छात्र के स्वयं के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
  • शैक्षणिक निरंतरता: यह सहायता स्नातक (Undergraduate), स्नातकोत्तर (Postgraduate) तथा शोध (Ph.D./Research) पाठ्यक्रमों की निर्धारित समयावधि तक वर्ष-दर-वर्ष नवीनीकरण (Renewal) के आधार पर उपलब्ध रहती है।

3. लक्षित विद्यार्थी एवं पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु छात्रों को निम्नलिखित अनिवार्य पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • अंडमान निकोबार का स्थायी निवासी: छात्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का बोनाफाइड निवासी (Bonafide Islander / Permanent Resident) होना चाहिए और उसने अपनी विद्यालयी शिक्षा द्वीप समूह से उत्तीर्ण की हो।
  • मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित प्रवेश: छात्र ने भारतीय मुख्य भूमि पर यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE), एनएमसी (NMC/MCI), या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी या केंद्रीय संस्थान में नियमित (Regular Full-Time) पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो।
  • पाठ्यक्रम की प्रकृति: केवल अनुमोदित उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों (डिग्री, डिप्लोमा, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा) के छात्र ही इस सहायता के पात्र होते हैं; दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के छात्र इसके दायरे में नहीं आते।
  • सत्र-दर-सत्र शैक्षणिक प्रगति: योजना के नवीनीकरण के लिए छात्र का प्रत्येक सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना और न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है।
  • अन्य पूर्ण सरकारी छात्रवृत्ति पर रोक: यदि छात्र किसी अन्य सरकारी स्रोत से पूर्ण मेस और बोर्डिंग खर्च प्राप्त कर रहा है, तो दोहरा लाभ मान्य नहीं होगा।

4. आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची (Document Checklist)

ऑनलाइन आवेदन या नवीनीकरण के समय निम्नलिखित आधिकारिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • स्थानीय / द्वीपवासी प्रमाण पत्र (Islander / Local Certificate): अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जारी वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
  • संस्थान का बोनाफाइड व प्रवेश प्रमाण पत्र: मुख्य भूमि कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी चालू सत्र का बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate) व नामांकन पत्र।
  • मेस बिल एवं भुगतान रसीदें: संस्थान/हॉस्टल वार्डन द्वारा सत्यापित मूल मासिक मेस बिल और भुगतान रसीदें (Mess Bill Receipts)।
  • छात्रावास प्रमाण पत्र (Hostel Certificate): कॉलेज के अधिकृत हॉस्टल में रहने का सत्यापन प्रमाण पत्र (अथवा हॉस्टल उपलब्ध न होने की स्थिति में डे-स्कॉलर प्रमाण पत्र)।
  • गत शैक्षणिक सत्र की अंकतालिका: कक्षा 12वीं अथवा पिछले सेमेस्टर/वर्ष की उत्तीर्ण अंकतालिका (Marksheet)।
  • करारनामा एवं ज़मानत बंधपत्र (Agreement & Surety Bond): शिक्षा विभाग के निर्धारित प्रारूप में विधिवत निष्पादित बॉन्ड पेपर।
  • छात्र का बैंक खाता विवरण: छात्र के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक खाते की पासबुक प्रति (आधार से लिंक होना अनिवार्य)।
  • आधार कार्ड: छात्र का वैध आधार कार्ड।

5. आवेदन एवं प्रतिपूर्ति का दावा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया (How to Apply)

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने इस सेवा को e-Services Portal पर पूर्णतः डिजिटल कर दिया है:

  1. आधिकारिक नागरिक सेवा पोर्टल eservices.andamannicobar.gov.in अथवा anieseva.andamannicobar.gov.in पर जाएं।
  2. अपने छात्र लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से लॉगिन करें (नया छात्र ‘Register’ पर क्लिक कर आधार आधारित खाता बना सकता है)।
  3. विभागों की सूची में Directorate of Education का चयन करें।
  4. सेवाओं में “Scholarship to Students Pursuing Higher Education in Mainland in the form of Mess Bill Reimbursement” पर क्लिक करें।
  5. प्रवेश वर्ष, मुख्य भूमि संस्थान का नाम, पाठ्यक्रम, रोल नंबर, बैंक विवरण और हॉस्टल में प्रवेश की तिथि दर्ज करें।
  6. संस्थान का बोनाफाइड प्रमाण पत्र, सत्यापित मेस रसीदें, अंकतालिका और बॉन्ड की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।
  7. आवेदन पत्र का पुनरावलोकन (Preview) कर फाइनल सबमिट करें और एक्नॉलेजमेंट रसीद को सुरक्षित रख लें।
  8. शिक्षा निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर द्वारा ऑनलाइन सत्यापन के पश्चात प्रतिपूर्ति राशि सीधे छात्र के खाते में प्रेषित की जाती है।

6. आधिकारिक पोर्टल एवं संपर्क विवरण (Official Portals & Helpline)

  • विभाग: शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education), अंडमान एवं निकोबार प्रशासन
  • ई-सर्विसेज पोर्टल: eservices.andamannicobar.gov.in
  • ANI e-Seva पोर्टल: anieseva.andamannicobar.gov.in
  • शिक्षा विभाग वेबसाइट: education.andaman.gov.in
  • मुख्यालय का पता: Directorate of Education, VIP Road, Sri Vijaya Puram (Port Blair), A&N Islands – 744103
  • हेल्पलाइन / टेलीफोन: 03192-232225 / 237424

7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)

प्रश्न 1: मेनलैंड मेस बिल प्रतिपूर्ति योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है?
उत्तर: अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उन मूल निवासी छात्रों को यह लाभ मिलता है जो भारतीय मुख्य भूमि (Mainland) के मान्यता प्राप्त कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में नियमित उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हॉस्टल में रहते हैं।

प्रश्न 2: क्या यह प्रतिपूर्ति केवल सरकारी कॉलेज के छात्रों को मिलती है?
उत्तर: नहीं, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी व स्वायत्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित प्रवेश पाने वाले द्वीपवासी छात्र भी नियमों के तहत दावा कर सकते हैं।

प्रश्न 3: मेस बिलों का दावा कितने समय में करना होता है?
उत्तर: शैक्षणिक सत्र के दौरान विभाग द्वारा अधिसूचित विंडो के भीतर मासिक अथवा सेमेस्टरवार मेस रसीदों को संस्थान प्रमुख/वार्डन से सत्यापित कराकर पोर्टल पर प्रस्तुत करना होता है।

प्रश्न 4: यदि हॉस्टल में सीट न मिले और बाहर पीजी में रहना पड़े तो क्या प्रतिपूर्ति होगी?
उत्तर: हॉस्टल उपलब्ध न होने पर संस्थान द्वारा ‘Day Scholar / Non-Availability of Hostel’ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्धारित डे-स्कॉलर नियमों के तहत आंशिक सहायता पर विचार किया जाता है।

प्रश्न 5: क्या इस योजना के लिए छात्र का बैंक खाता अंडमान में होना जरूरी है?
उत्तर: छात्र का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में हो सकता है, परंतु खाता केवल छात्र के नाम पर सक्रिय और आधार-लिंक्ड (Aadhaar Seeded) होना अनिवार्य है।

8. महत्वपूर्ण सावधानियां एवं सुझाव (Important Precautions)

मेस बिल की सभी रसीदों पर हॉस्टल वार्डन अथवा सक्षम संस्थान प्राधिकारी के आधिकारिक हस्ताक्षर व मुहर (Seal) अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अस्पष्ट या असत्यापित बिलों को पोर्टल द्वारा खारिज किया जा सकता है। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में समय रहते शिक्षा विभाग की आधिकारिक अधिसूचना की जांच कर नियत तिथि से पूर्व ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करें।

सत्यापन तिथि: अक्टूबर 2026 | आधिकारिक स्रोत: शिक्षा निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन (eservices.andamannicobar.gov.in एवं education.andaman.gov.in)।

अस्वीकरण (Disclaimer): जन सरकारी योजना (JanSarkariYojna.com) एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है जिसका उद्देश्य द्वीप के विद्यार्थियों को शासकीय योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करना है। यह किसी भी प्रकार का आधिकारिक सरकारी पोर्टल नहीं है। योजना की वित्तीय दरों, नियमों और दावों की स्वीकृति का अंतिम अधिकार अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के पास सुरक्षित है।