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अंडमान एवं निकोबार वृद्धावस्था पेंशन योजना 2026: ₹2,500 से ₹3,000 मासिक सहायता, पात्रता व ऑनलाइन आवेदन

अंडमान एवं निकोबार वृद्धावस्था पेंशन योजना - वरिष्ठ नागरिक पेंशन सहायता

अंडमान एवं निकोबार वृद्धावस्था पेंशन योजना - वरिष्ठ नागरिक आर्थिक संबल

1. अंडमान एवं निकोबार वृद्धावस्था पेंशन योजना का परिचय व उद्देश्य

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय (Directorate of Social Welfare, Andaman & Nicobar Administration) द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme / Old Age Assistance) केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन वृद्ध नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए नियमित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन उपलब्ध नहीं है और जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर या निराश्रित स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं।

दूरदराज के द्वीपों में रहने वाले बुजुर्गों को आर्थिक पराधीनता से बचाने के लिए प्रशासन ने इस योजना के तहत मासिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और केंद्र शासित प्रदेश के नियमों (The A & N Islands Old Age Allowance/Pension Rules) के समन्वय से संचालित यह योजना द्वीप समूह के सामाजिक कल्याण का एक मजबूत आधार स्तंभ है।

2. योजना के प्रमुख लाभ एवं वित्तीय सहायता राशि (Benefit Amount & Structure)

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आधिकारिक सेवा मानकों के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को दो आयु वर्गों में विभाजित कर नियमित मासिक सहायता प्रदान की जाती है:

3. लक्षित लाभार्थी एवं पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को समाज कल्याण निदेशालय द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित आधिकारिक शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

4. आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Required Documents)

ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित आधिकारिक रूप से प्रमाणित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

5. आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तरीका (Step-by-Step Application Process)

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल पोर्टल और स्थानीय कार्यालयों दोनों के माध्यम से सुगम बनाया है:

क. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (ANI e-Seva / e-Services Portal):

  1. अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आधिकारिक नागरिक सेवा पोर्टल ANI e-Seva (anieseva.andamannicobar.gov.in) अथवा e-Services (eservices.andamannicobar.gov.in) पर जाएं।
  2. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो आधार व मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण (Citizen Registration) करें।
  3. लॉगिन करने के बाद सर्विसेज मेनू में Directorate of Social Welfare का चयन करें और “Application for Old Age Pension” लिंक पर क्लिक करें।
  4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां, पता, बैंक विवरण और परिवार की आय का विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
  5. मांगे गए सभी दस्तावेजों (आधार, आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण) की स्कैन प्रति पोर्टल पर अपलोड करें।
  6. फॉर्म की जांच कर फाइनल सबमिट करें और उत्पन्न एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Slip / Application Reference Number) भविष्य के संदर्भ हेतु सुरक्षित रख लें।

ख. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (CDPO कार्यालय द्वारा):

  1. आवेदक अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी (Child Development Project Officer – CDPO) कार्यालय अथवा समाज कल्याण निदेशालय, गोलघर (पोर्ट ब्लेयर/श्री विजय पुरम) से निर्धारित आवेदन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
  2. फॉर्म को शुद्ध रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों को संलग्न करें।
  3. संबंधित क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या ग्राम पंचायत प्रधान/वार्ड पार्षद से सत्यापन करवाकर आवेदन को संबंधित CDPO कार्यालय में जमा करें।
  4. कार्यालय से पावती रसीद प्राप्त करें। विभागीय सत्यापन के उपरांत स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।

6. आधिकारिक पोर्टल एवं संपर्क सूत्र (Official Portals & Grievance Redressal)

7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)

प्रश्न 1: क्या अंडमान निकोबार वृद्धावस्था पेंशन के लिए कोई आय सीमा तय है?
उत्तर: हां, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के नियमों के अनुसार आवेदक के परिवार की कुल मासिक आय ₹4,000 (वार्षिक ₹48,000) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न 2: 60 वर्ष और 80 वर्ष के बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलती है?
उत्तर: 60 से 79 वर्ष की आयु के पात्र नागरिकों को ₹2,500 प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।

प्रश्न 3: क्या द्वीप समूह में 10 साल से कम समय से रहने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, आवेदक का स्थायी द्वीपवासी होना अथवा आवेदन से पूर्व न्यूनतम 10 वर्षों का निरंतर निवास प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रश्न 4: पेंशन का पैसा किस माध्यम से प्राप्त होता है?
उत्तर: पेंशन की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते या डाकघर बचत खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जमा होती है।

प्रश्न 5: आवेदन का स्टेटस कैसे ट्रैक किया जा सकता है?
उत्तर: नागरिक ANI e-Seva या e-Services पोर्टल पर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Number) को दर्ज करके ‘Track Application Status’ विकल्प से स्थिति जान सकते हैं।

8. महत्वपूर्ण सावधानियां एवं आधिकारिक परामर्श (Important Precautions)

आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय (Active) हो और उसमें आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding / NPCI Mapping) पूरी हो चुकी हो। गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। योजना से संबंधित किसी भी नियम या प्रक्रिया में बदलाव की पुष्टि हेतु हमेशा संबंधित CDPO कार्यालय अथवा आधिकारिक समाज कल्याण पोर्टल से जानकारी अवश्य जांचें।

सत्यापन तिथि: अक्टूबर 2026 | आधिकारिक स्रोत: समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन (andssw1.and.nic.in एवं eservices.andamannicobar.gov.in)।

अस्वीकरण (Disclaimer): जन सरकारी योजना (JanSarkariYojna.com) एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है। यह किसी भी सरकारी विभाग या प्रशासन का आधिकारिक अंग नहीं है। यह लेख केवल जनहित में मार्गदर्शन हेतु तैयार किया गया है। योजना के नियमों, पात्रता और स्वीकृति की अंतिम पुष्टि संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के निर्णय पर निर्भर है।

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