1. अंडमान एवं निकोबार वृद्धावस्था पेंशन योजना का परिचय व उद्देश्य
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय (Directorate of Social Welfare, Andaman & Nicobar Administration) द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme / Old Age Assistance) केंद्र शासित प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन वृद्ध नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए नियमित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन उपलब्ध नहीं है और जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर या निराश्रित स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं।
दूरदराज के द्वीपों में रहने वाले बुजुर्गों को आर्थिक पराधीनता से बचाने के लिए प्रशासन ने इस योजना के तहत मासिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से भेजना सुनिश्चित किया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) और केंद्र शासित प्रदेश के नियमों (The A & N Islands Old Age Allowance/Pension Rules) के समन्वय से संचालित यह योजना द्वीप समूह के सामाजिक कल्याण का एक मजबूत आधार स्तंभ है।
2. योजना के प्रमुख लाभ एवं वित्तीय सहायता राशि (Benefit Amount & Structure)
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आधिकारिक सेवा मानकों के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को दो आयु वर्गों में विभाजित कर नियमित मासिक सहायता प्रदान की जाती है:
- 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिक: इस श्रेणी में आने वाले पात्र वृद्धजनों को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय पेंशन सहायता सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
- 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के अति-वरिष्ठ नागरिक: जीवन के अंतिम पड़ाव में अतिरिक्त देखभाल और चिकित्सीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ग के बुजुर्गों को ₹3,000 प्रति माह की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता दी जाती है।
- पारदर्शी डीबीटी भुगतान: पेंशन की राशि किसी बिचौलिए के बिना सीधे आधार-लिंक्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा की जाती है।
- नियमित सामाजिक संबल: यह राशि लाभार्थियों को दैनिक भोजन, पोषण और नियमित दवाओं के खर्च को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाती है।
3. लक्षित लाभार्थी एवं पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को समाज कल्याण निदेशालय द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित आधिकारिक शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु आवेदन की तिथि को 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- स्थानीय निवास की शर्त: आवेदक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का स्थायी निवासी (Permanent Resident / Local Certificate धारक) होना चाहिए, अथवा आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम 10 वर्षों से निरंतर द्वीप समूह में निवास कर रहा हो।
- पारिवारिक आय सीमा (Income Ceiling): आवेदक के परिवार की कुल मासिक आय ₹4,000 प्रति माह (₹48,000 वार्षिक) से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आय प्रमाण सक्षम राजस्व अधिकारी (Tehsildar) द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।
- अन्य पेंशन का लाभ न लेना: आवेदक किसी अन्य सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, ईपीएफओ (EPFO), या अन्य किसी सार्वजनिक योजना से नियमित पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त न कर रहा हो।
- निराश्रित स्थिति: प्राथमिकता उन वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है जिनके पास कोई निश्चित आय का स्रोत नहीं है या जिनकी देखभाल करने वाला कोई सक्षम वयस्क पारिवारिक सदस्य उपलब्ध नहीं है।
4. आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Required Documents)
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित आधिकारिक रूप से प्रमाणित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड (Aadhaar Card) की स्व-प्रमाणित प्रति।
- आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (SLC), मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), अथवा सक्षम चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण: स्थानीय प्रमाण पत्र (Local Certificate), द्वीपवासी पहचान पत्र (Islander Identity Card), अथवा 10 वर्षों के निरंतर निवास का सत्यापन प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): तहसीलदार या सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र (अधिकतम ₹4,000/माह)।
- बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक राष्ट्रीयकृत बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट प्रति (जिसमें IFSC कोड और खाता संख्या स्पष्ट हो)।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ: आवेदक की हाल की 2 पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीरें।
- स्व-घोषणा पत्र / शपथ पत्र (Affidavit): इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक को अन्य किसी स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।
5. आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन एवं ऑफलाइन तरीका (Step-by-Step Application Process)
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल पोर्टल और स्थानीय कार्यालयों दोनों के माध्यम से सुगम बनाया है:
क. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (ANI e-Seva / e-Services Portal):
- अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आधिकारिक नागरिक सेवा पोर्टल ANI e-Seva (anieseva.andamannicobar.gov.in) अथवा e-Services (eservices.andamannicobar.gov.in) पर जाएं।
- यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो आधार व मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण (Citizen Registration) करें।
- लॉगिन करने के बाद सर्विसेज मेनू में Directorate of Social Welfare का चयन करें और “Application for Old Age Pension” लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां, पता, बैंक विवरण और परिवार की आय का विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों (आधार, आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण) की स्कैन प्रति पोर्टल पर अपलोड करें।
- फॉर्म की जांच कर फाइनल सबमिट करें और उत्पन्न एक्नॉलेजमेंट नंबर (Acknowledgement Slip / Application Reference Number) भविष्य के संदर्भ हेतु सुरक्षित रख लें।
ख. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (CDPO कार्यालय द्वारा):
- आवेदक अपने नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी (Child Development Project Officer – CDPO) कार्यालय अथवा समाज कल्याण निदेशालय, गोलघर (पोर्ट ब्लेयर/श्री विजय पुरम) से निर्धारित आवेदन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- फॉर्म को शुद्ध रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-हस्ताक्षरित प्रतियों को संलग्न करें।
- संबंधित क्षेत्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या ग्राम पंचायत प्रधान/वार्ड पार्षद से सत्यापन करवाकर आवेदन को संबंधित CDPO कार्यालय में जमा करें।
- कार्यालय से पावती रसीद प्राप्त करें। विभागीय सत्यापन के उपरांत स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है।
6. आधिकारिक पोर्टल एवं संपर्क सूत्र (Official Portals & Grievance Redressal)
- आधिकारिक वेबसाइट: Directorate of Social Welfare, A&N Administration
- नागरिक सेवा पोर्टल: A&N e-Services Portal (eservices.andamannicobar.gov.in)
- ANI e-Seva पोर्टल: ANI e-Seva Portal
- मुख्यालय का पता: Directorate of Social Welfare, Goalghar, Sri Vijaya Puram (Port Blair), Andaman & Nicobar Islands – 744101.
- हेल्पलाइन / टेलीफोन: 03192-232329 / 03192-244386
- उप-संभागीय कार्यालय: CDPO कार्यालय पोर्ट ब्लेयर, फेरारगंज, रंगत, मायाबंदर, डिगलीपुर और कार निकोबार।
7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)
प्रश्न 1: क्या अंडमान निकोबार वृद्धावस्था पेंशन के लिए कोई आय सीमा तय है?
उत्तर: हां, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के नियमों के अनुसार आवेदक के परिवार की कुल मासिक आय ₹4,000 (वार्षिक ₹48,000) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रश्न 2: 60 वर्ष और 80 वर्ष के बुजुर्गों को कितनी पेंशन मिलती है?
उत्तर: 60 से 79 वर्ष की आयु के पात्र नागरिकों को ₹2,500 प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
प्रश्न 3: क्या द्वीप समूह में 10 साल से कम समय से रहने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, आवेदक का स्थायी द्वीपवासी होना अथवा आवेदन से पूर्व न्यूनतम 10 वर्षों का निरंतर निवास प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
प्रश्न 4: पेंशन का पैसा किस माध्यम से प्राप्त होता है?
उत्तर: पेंशन की पूरी राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते या डाकघर बचत खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए जमा होती है।
प्रश्न 5: आवेदन का स्टेटस कैसे ट्रैक किया जा सकता है?
उत्तर: नागरिक ANI e-Seva या e-Services पोर्टल पर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Number) को दर्ज करके ‘Track Application Status’ विकल्प से स्थिति जान सकते हैं।
8. महत्वपूर्ण सावधानियां एवं आधिकारिक परामर्श (Important Precautions)
आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय (Active) हो और उसमें आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding / NPCI Mapping) पूरी हो चुकी हो। गलत या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है। योजना से संबंधित किसी भी नियम या प्रक्रिया में बदलाव की पुष्टि हेतु हमेशा संबंधित CDPO कार्यालय अथवा आधिकारिक समाज कल्याण पोर्टल से जानकारी अवश्य जांचें।
सत्यापन तिथि: अक्टूबर 2026 | आधिकारिक स्रोत: समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन (andssw1.and.nic.in एवं eservices.andamannicobar.gov.in)।
अस्वीकरण (Disclaimer): जन सरकारी योजना (JanSarkariYojna.com) एक स्वतंत्र सूचनात्मक वेबसाइट है। यह किसी भी सरकारी विभाग या प्रशासन का आधिकारिक अंग नहीं है। यह लेख केवल जनहित में मार्गदर्शन हेतु तैयार किया गया है। योजना के नियमों, पात्रता और स्वीकृति की अंतिम पुष्टि संबंधित आधिकारिक सरकारी विभाग के निर्णय पर निर्भर है।

