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अंडमान एवं निकोबार निराश्रित विधवा पेंशन योजना 2026: ₹2,500 मासिक वित्तीय सहायता, नियम व आवेदन गाइड

अंडमान एवं निकोबार निराश्रित विधवा पेंशन योजना - महिला आर्थिक सुरक्षा

अंडमान एवं निकोबार निराश्रित विधवा पेंशन योजना - महिला सशक्तिकरण

1. अंडमान एवं निकोबार निराश्रित विधवा पेंशन योजना का परिचय

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय (Directorate of Social Welfare) द्वारा संचालित निराश्रित विधवा पेंशन योजना (Destitute Widow Allowance / Pension Scheme) द्वीप समूह में जीवन यापन कर रही उन महिलाओं के लिए एक अत्यंत संवेदी और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है, जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जिनके पास भरण-पोषण का कोई समुचित आर्थिक साधन नहीं है।

द्वीप समूह के भौगोलिक परिवेश और एकाकीपन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि संकटग्रस्त विधवा माताओं-बहनों को आर्थिक तंगी और सामाजिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। “The A & N Islands Destitute Widow Allowance/Pensions Rules” के तहत संचालित यह योजना पात्र महिलाओं को निरंतर वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है।

2. मिलने वाले लाभ एवं मासिक सहायता राशि (Benefits & Monthly Pension)

इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत पात्र महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित वित्तीय और सामाजिक लाभ प्रदान किए जाते हैं:

3. पात्रता मानदंड एवं नियम (Eligibility Conditions)

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण नियमों के अनुसार, निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र हैं:

4. आवश्यक दस्तावेजों की पूरी चेकलिस्ट (Mandatory Documents)

योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है:

5. आवेदन कैसे करें: ऑनलाइन व ऑफलाइन चरणबद्ध प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Digital Mode):

  1. अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ANI e-Seva (anieseva.andamannicobar.gov.in) अथवा e-Services (eservices.andamannicobar.gov.in) पर जाएं।
  2. अपने मोबाइल नंबर व ओटीपी के जरिए लॉग इन करें।
  3. सेवाओं की सूची में Social Welfare Department के अंतर्गत “Application for Destitute Widow Pension” का चयन करें।
  4. ऑनलाइन फॉर्म में पति का विवरण, मृत्यु की तिथि, पता, वार्षिक/मासिक आय और बैंक खाता संख्या भरें।
  5. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करें।
  6. फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद (Acknowledgement Receipt) को डाउनलोड या प्रिंट कर सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Through CDPO Office):

  1. अपने संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत कार्यालय से विधवा पेंशन का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  2. फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को सही-सही भरें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें।
  4. स्थानीय ग्राम प्रधान या वार्ड पार्षद द्वारा अनुशंसा/हस्ताक्षर कराकर फॉर्म को CDPO कार्यालय में जमा करें और पावती प्राप्त करें।

6. आधिकारिक संपर्क एवं शिकायत निवारण (Official Contact & Support)

7. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: अंडमान निकोबार में विधवा पेंशन के तहत कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: पात्र विधवा महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2: क्या विधवा पेंशन के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है?
उत्तर: नहीं, इस योजना में न्यूनतम आयु का कोई बंधन नहीं है। 18 वर्ष से ऊपर किसी भी आयु की पात्र विधवा महिला आवेदन कर सकती है।

प्रश्न 3: क्या पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी?
उत्तर: नहीं, यदि लाभार्थी महिला पुनर्विवाह कर लेती है, तो नियमों के तहत पेंशन की पात्रता समाप्त हो जाती है और विभाग को सूचित करना अनिवार्य होता है।

प्रश्न 4: आय प्रमाण पत्र किससे बनवाना होता है?
उत्तर: पारिवारिक मासिक आय प्रमाण पत्र संबंधित तहसील के तहसीलदार या अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।

प्रश्न 5: क्या सरकारी नौकरी करने वाले पति की मृत्यु पर यह पेंशन मिल सकती है?
उत्तर: यदि महिला को सरकारी पारिवारिक पेंशन (Family Pension) मिल रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी क्योंकि यह योजना निराश्रित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है।

8. महत्वपूर्ण सावधानियां व दिशा-निर्देश (Important Precautions)

आवेदक महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपना बैंक खाता अपने आधार नंबर से अवश्य लिंक करवाएं और NPCI मैपिंग सुनिश्चित करें ताकि डीबीटी भुगतान में कोई रुकावट न आए। किसी भी अनधिकृत एजेंट या बिचौलिए के झांसे में न आएं, क्योंकि आवेदन फॉर्म निःशुल्क होता है और प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है।

सत्यापन तिथि: अक्टूबर 2026 | आधिकारिक स्रोत: समाज कल्याण निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन।

अस्वीकरण (Disclaimer): जन सरकारी योजना (JanSarkariYojna.com) एक स्वतंत्र सूचना प्रदाता मंच है और इसका किसी भी सरकारी विभाग से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह सामग्री नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। योजना के नियमों और आवेदन स्वीकृति का अंतिम अधिकार अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के पास सुरक्षित है।

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